गुरुवार, 25 जून 2020

शादी-विवाह के दौरान 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए तो होगा 10 हजार का जुर्माना

शादी-विवाह के दौरान 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए तो होगा 10 हजार का जुर्माना
समारोह व आयोजन की उप जिला कलेक्टर को देनी होगी पूर्व सूचना, निर्धारित दूरी की भी रहेगी बाध्यता।
सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा । कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर ने विवाह को लेकर कुछ जुर्माना तय किया है।
जिला कलेक्टर के अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना तथा विवाह से संबंधित समारोह आयोजन, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति होंगे तो 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
गंगापुर उपखण्ड में कोई भी व्यक्ति विवाह समारोह के आयोजन की उपजिला कलेक्टर कार्यालय में बिना सूचना के आयोजन नहीं करे तथा सूचना के बाद कोरोना वायरस के तहत जारी मेडिकल एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जाए। किसी भी हालत में 50 से अधिक व्यक्ति समारोह में एकत्रित नहीं होवें। स्थानीय प्रशासन द्वारा विवाह समारोह के आयोजनो की पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। यदि विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं और मेडिकल एडवाइजरी की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित करते हुए विधि संगत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

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