मंगलवार, 21 अप्रैल 2020

समस्त औषधि विक्रेता बिना चिकित्सक की पर्ची के दवा लेने वाले ग्राहकों का रिकार्ड संधारित कर सूचना देवें

समस्त औषधि विक्रेता बिना चिकित्सक की पर्ची के दवा लेने वाले ग्राहकों का रिकार्ड संधारित कर सूचना देवें
करौली, 21 अप्रेल। सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने समस्त खुदरा औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि की दवाईयां लेने वाले गा्रहकों को दवाईयां नही देवंे साथ ही उस ग्राहक का नाम, पता, मोबाईल नंबर एक अलग रजिस्टर में प्रतिदिन संधारित करें व इसकी सूचना अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान यथा जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र को अविलम्ब भिजवाते हुए औषधि नियंत्रक अधिकारी सवाई माधोपुर को सूचित करें। उक्त आदेशों की पालना नही करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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